राजस्थान विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025: पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है “विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025” (Vishwakarma Yuva Udyami Protsahan Yojana 2025)

यह योजना राज्य के बजट 2024-25 में घोषित की गई थी और अगस्त 2025 में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025 क्या है

Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक ब्याज अनुदान मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवा वर्ग के कल्याण को समर्पित

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अपनी विभिन्न योजनाओं और फैसलों से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि युवा शक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर संसाधन और समर्थन उपलब्ध हों। अपनी इसी नीति के तहत राज्य सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना तथा उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की नई राह खोलना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य लोगों को रोजगार प्रदाता भी बनेगा।

योजना का उद्देश्य

1.योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना तथा उनमें उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर, रोजगार सृजन की नई राह खोलना है।

1.युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करना।

2.युवाओं को महंगे ब्याज दर वाले निजी ऋणों से बचाकर सस्ती ब्याज पर वित्तीय सहायता देना।

3.महिलाओं और कमजोर वर्गों को उद्यमिता में आगे लाना।

4.राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

5.आत्मनिर्भर राजस्थान और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

लोन सीमा: ₹2 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध।

ब्याज सब्सिडी: सरकार अधिकतम 8% तक ब्याज सब्सिडी देगी।

विशेष लाभार्थी वर्गों के लिए अतिरिक्त 1% सब्सिडी: महिलाओं, SC, ST, दिव्यांग, ग्रामीण उद्यमियों और पंजीकृत बुनकरों को ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी।

मर्जिन मनी सहायता: कुल ऋण राशि का 25% या ₹5 लाख (जो भी कम हो)

रोजगार सृजन: योजना का लक्ष्य राज्य में हजारों नए रोजगार उत्पन्न करना है।

पात्रता (Eligibility)

आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आयु सीमा: 18 से 45 वर्ष

आवेदक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।

आवेदक किसी व्यवसाय/उद्यम को शुरू करना चाहता हो या मौजूदा उद्यम का विस्तार करना चाहता हो।

विशेष वर्गों (महिलाएं, SC/ST, दिव्यांग आदि) को प्राथमिकता मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन:

  1. आधिकारिक पोर्टल (राजस्थान सरकार/उद्योग विभाग) पर जाएँ।
  2. योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट कर प्रिंट निकालें।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. नजदीकी जिला उद्योग कार्यालय / ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
  2. आवेदन पत्र प्राप्त कर भरें।
  3. सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन जमा कर रसीद प्राप्त करें।
राजस्थान विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2025: पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

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